इंदौर के जावेद मंसूरी हत्याकांड में 3 साल बाद फैसला, पत्नी-प्रेमी को उम्रकैद

इंदौर में चर्चित जावेद मंसूरी हत्याकांड मामले में करीब तीन साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जावेद की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मामला इंदौर का है, जहां जावेद मंसूरी की हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को हत्या के पीछे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की भूमिका होने के सबूत मिले थे। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि जावेद की हत्या की साजिश उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रची थी। मामले में पुलिस ने कई अहम सबूत जुटाए और आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही मामले में अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की।

### तीन साल बाद आया फैसला

जावेद मंसूरी हत्याकांड के बाद से ही यह मामला चर्चा में रहा था। करीब तीन साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत के फैसले से मामले में नया मोड़ आया है।

अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं, दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों को अब अपनी सजा जेल में काटनी होगी।

फिलहाल अदालत के फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं को पूरा किया जा रहा है।

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